पेंशनर्स को देय पेंशन में से आयकर कटौती में निवेश की सूचना हेतु ऑनलाईन सुविधा ऑनलाईन घोषणा प्रस्तुत करने पर ही आयकर छूट का लाभ
जयपुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंशनर्स को देय पेंशन में से आयकर कटौती किए जाने के लिए पेंशन विभाग की वेबसाईट पर निवेश की सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर्स हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो पेंशनर्स आयकर सीमा में आ रहे है एवं पुरानी आयकर रिजीम का चयन करना चाहते हैं, वे पेंशन विभाग के penison.rajasthan.gov.in पोर्टल में पेंशनर्स लॉगिन में जाकर निवेश की सूचना/घोषणा निर्धारित प्रपत्र में भर कर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल ऑनलाइन घोषणा प्रस्तुत करने पर ही आयकर छूट का लाभ दिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि निवेश की सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया पेंशन विभाग की वेबसाइट penison.rajasthan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।