एमनेस्टी योजना की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर को, आज व कल भी कार्यालय रहेगें खुले

बाड़मेर, 29 दिसम्बर। राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2022 तक के बकाया कर पर शास्ति और ई-रवान्ना ओवरलोड चालानों दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक के बकाया चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अन्तिक तिथि 31 दिसम्बर, 2023 है। इस दौरान शनिवार, 30 दिसम्बर व रविवार, 31 दिसम्बर, 2023 को राजकीय अवकाशों को भी कार्यालय खुले रहेगें।

जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि तिथि के बाद वाहन स्वामियों को कर के मामलों में शास्ति सहित संपूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई-रवान्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी। साथ ही 31 दिसम्बर, 2023 तक वाहनों का बकाया कर नहीं जमा कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जायेगा। जिसके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर पर शास्ति वसूलने का प्रावधान हैं।

उन्होंने बताया कि खुर्द-बुर्द एवं नष्ट हो चुके वाहनों के नष्ट एवं खुर्द-बुर्द के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट तिथि के बाद का सम्पूर्ण कर एवं शास्ति में छूट प्रदान की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि वे 31 दिसम्बर, 2023 से पहले बकाया कर जमा कराते हुए बकाया कर की पेनल्टी एवं ई-रवान्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करे। अन्तिम तिथि के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जिले में दो टीमों का गठन किया गया है। बकाया कर वाले वाहनों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामियों की होगी।

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