कोटपूतली बहरोड़ में नगर पालिका विराटनगर के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण दर्ज

दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 को की गई थी आकस्मिक चैकिंग

जयपुर, 29 दिसम्बर शुक्रवार । ए.सी.बी. मुख्यालय पर प्राप्त सूत्र- सूचना के सत्यापन एवं आकस्मिक चैकिंग के पश्चात नगर पालिका विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के नियमों की अवहेलना कर 60 लाख रूपये की हानि पहुँचाने के मामले में लोकसेवकों / आरोपियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को प्राप्त सूत्र – सूचना के अनुसार नगर पालिका विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोड में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के नियमों की अवहेलना कर सामग्री क्रय करना दिखाकर बिना सामान प्राप्ति व स्टॉक रजिस्टर ( भण्डार पंजिका) में इन्द्राज किये, सम्बन्धित फर्म को बिलों का भुगतान कर अवैध रूप से लाभ पहुंचाकर राजकोष को लगभग 60 लाख रूपये की हानि पहुँचाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर दिनांक ए.सी. बी. जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा दिनांक 27-12-2023 को आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही की गई थी।

आज एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह के निर्देशन में उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक, पुलिस निरीक्षक श्री भंवर सिंह द्वारा आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही व सत्यापन / जांच के पश्चात् आरोपीगण 1- मनीषा यादव, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पावटा तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका विराटनगर, 2- सुमिता सैनी अध्यक्ष, नगर पालिका विराट नगर 3- प्रोपराईटर श्री भैरूराम गुर्जर फर्म मैसर्स देव ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी विराटनगर, 4- प्रोपराईटर श्री रामदयाल यादव श्री श्याम एन्टरप्राईजे विराटनगर, 5- रिंकू यादव, कैशियर नगर पालिका पावटा व अन्य के द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र के अन्तर्गत व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए नगर पालिका विराट नगर विभिन्न निविदाओं में आपराधिक षड़यन्त्र करते हुए बेईमानी व कपटपूर्ण आशय से मिथ्या दस्तावेज तैयार कर, बिना सामान क्रय किये विभिन्न फर्मों को भुगतान कर राजकोष से करीब 60 लाख रूपये का गबन करने का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर ब्यूरो द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment