वाहन स्वामियों ने 31 दिसम्बर 2023 तक जमा नही कराए ई-रवन्ना तो रजिस्ट्रेशन होंगे निलंबित: ओमप्रकाश चौधरी

एमनेस्टी स्किम की अंतिम दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक टैक्स व शास्ति तथा ई-रवन्ना प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई।

बालोतरा। परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना की अंतिम दिनाक 31 दिसम्बर 2023 है। वाहन स्वामियों के द्वारा अभी तक ई रवन्ना के काफी प्रकरण लंबित चल रहे है। जिसका निस्तारण वाहन स्वामियों के द्वारा आज तक नही कराया गया है। अब इन वाहनों का पंजीयन निलंबन की कार्रवाई की जावेगी। जिला परिवहन अधिकारी बलोतरा व बाड़मेर ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि भार वाहनों द्वारा बार बार ओवरलोड संचालित किया जाकर आमजन को खतरा उत्पन किया गया है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53(1) के तहत दंडनीय अपराध है, अतः उक्त धारा के अंतर्गत ऐसे वाहनों के पंजीयन निलंबन की तैयारी परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है। जिसके अंतर्गत वाहन स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित सूचित किया गया था। वाहन स्वामियों के द्वारा संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नही करने पर जुर्माना राशि अधिरोपित करते हुए पंजीयन निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जावेगी। साथ ही डी. टी.ओ. चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना में वाहनों पर 95 प्रतिशत तक कि छुट प्रदान कर रखी है। ट्रेक्टर पर अधिकतम जुर्माना राशि 7500 रुपये निर्धारित है। एम्नेस्टी योजना 2023 का लाभ लेने की अंतिम दिनांक 31 दिसम्बर 2023 है। अतः वाहन स्वामियों से अपील है कि 31 दिसम्बर2023 ई-रवन्ना प्रकरणों का निस्तारण करावे।

जिन वाहन स्वामी ने वाहन का मोटर यान टैक्स, विशेष सडक टैक्स, एक बारीय टैक्स, एकमुश्त टैक्स और अधिभार 31 दिसम्बर 2022 तक का जमा नही कराया गया है, तो वे सभी वाहन स्वामी अपने वाहन का कर जमा करवाकर, राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2023 के तहत 31 दिसम्बर 2022 तक के ब्याज में छूट का लाभ ले सकते है। किसी भी प्रकार का वाहन खुर्द-बुर्द हो चुके है, आर्थात वाहन कबाड़ी को बेचे जा चुके है, वे वाहन स्वामी अपने वाहन का राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेते हुए बिना कोई टैक्स एवं ब्याज जमा कराये वाहन की RC निरस्त करवा सकते है।

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