कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुमोदन सृजित की जा रही कॉलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश – बालोतरा शहर, पचपदरा, जसोल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में

बालोतरा, 02 जनवरी। बालोतरा शहर, पचपदरा, जसोल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना सक्षम अनुमोदन तथा निहित प्रक्रिया के कॉलोनियों सृजित करने की नियमित रूप से मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला कलक्टर राजेंद्र विजय ने नगर परिषद आयुक्त और पचपदरा तहसीलदार को आमजन के हित में इसकी रोकथाम के निर्देश दिए।

उन्होंने नियमों के अंतर्गत अनुमोदन उपरान्त ही सुनियोजित कॉलोनियों का विकास करने के निर्देश दिए।

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जिला कलक्टर ने सात दिवस में ऐसी कॉलोनियों के खसरा नम्बर, ग्राम का नाम, कॉलोनी का नाम तथा स्वामित्व की सूचना का पूर्ण विवरण तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाने तथा ऐसे कार्यों में लिप्त के विरूद्ध पुख्ता कार्यवाही कराते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से कार्यवाही की सूचना भी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि आमजन को राहत मिल सके और सुनियोजित तथा अनुमोदित आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाएँ सृजित होकर बेहतर शहरी विकास को संभव बना सके। उन्होंने इस कार्य को उच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि द्वारा प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में इनकी मॉनिटरिंग की जायेगी।

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